प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रगान नहीं गाने को लेकर दायर याचिका खारिज

By भाषा | Published: February 13, 2019 02:21 PM2019-02-13T14:21:43+5:302019-02-13T14:21:43+5:30

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अनुसार भी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय का परिपत्र भी इसे जरूरी नहीं ठहराता है।

The petition rejected on not singing the national anthem in PM's program | प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रगान नहीं गाने को लेकर दायर याचिका खारिज

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में राष्ट्रगान नहीं गाने को लेकर दायर याचिका खारिज

चेन्नई, 12 फरवरी: मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें हाल में प्रधानमंत्री के एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान नहीं गाने को लेकर तमिलनाडु के मुख्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। अदालत ने रेखांकित किया कि याचिकाकर्ता ने भी यह नहीं कहा कि राष्ट्रगान अनिवार्य था।

जब याचिका न्यायमूर्ति एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए आई तो याचिकाकर्ता ने कहा कि 27 जनवरी को मदुरै में एम्स की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया तो न तमिल और न ही राष्ट्रगान हुआ।

अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अनुसार भी कार्यक्रमों में राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय का परिपत्र भी इसे जरूरी नहीं ठहराता है।

Web Title: The petition rejected on not singing the national anthem in PM's program

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