केरल में राज्यसभा चुनाव करने का निर्णय विधायी ढांचे के तहत लिया जाएगा : चुनाव आयोग

By भाषा | Updated: March 26, 2021 18:50 IST2021-03-26T18:50:45+5:302021-03-26T18:50:45+5:30

The decision to conduct the Rajya Sabha elections in Kerala will be taken under the legislative framework: Election Commission | केरल में राज्यसभा चुनाव करने का निर्णय विधायी ढांचे के तहत लिया जाएगा : चुनाव आयोग

केरल में राज्यसभा चुनाव करने का निर्णय विधायी ढांचे के तहत लिया जाएगा : चुनाव आयोग

नयी दिल्ली, 26 मार्च केरल में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव कराने के कार्यक्रम को रोकने के चुनाव आयोग के निर्णय को राज्य के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन द्वारा ‘‘राजनीतिक हस्तक्षेप’’ बताने के एक दिन बाद चुनाव आयोग ने शुक्रवार को कहा कि वह जल्द ही विधायी ढांचे के तहत चुनाव कराने पर निर्णय करेगा।

चुनाव आयोग ने कहा कि केंद्रीय कानून मंत्रालय राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम की अनुशंसा नहीं कर सकता है।

चुनाव आयोग ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, ‘‘आयोग ने केरल से राज्यसभा की तीन सीटों के द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी...इस बीच कानून एवं न्याय मंत्रालय से अनुशंसा प्राप्त हुई है। अनुशंसा पर गौर किया जा रहा है, तब तक आयोग ने उपर्युक्त प्रस्तावित अधिसूचना और कार्यक्रम को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय किया है।’’

विजयन ने बृहस्पतिवार को ट्वीट कर कहा कि केरल में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘चुनाव आयोग का कहना है कि कानून मंत्रालय ने अनुशंसा की है। (संविधान के) अनुच्छेद 324 में चुनाव कराने का अधिकार केवल निर्वाचन आयोग को है। राजनीतिक हस्तक्षेप क्यों? चुनाव आयोग उसके सामने क्यों झुक गया? भारतीय संविधान का एक बार फिर उल्लंघन हुआ है।’’

चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने विजयन के आरोपों का शुक्रवार को जवाब देते हुए कहा, ‘‘चुनाव आयोग जल्द ही वर्तमान विधायी ढांचे के तहत केरल में तीन सीटों पर राज्यसभा चुनाव कराने पर निर्णय करेगा, जिसमें लोकप्रतिनिधित्व कानून, 1951 भी शामिल है।’’

उन्होंने कहा कि कानून एवं न्याय मंत्रालय राज्यसभा चुनाव के कार्यक्रम की अनुशंसा नहीं कर सकता है।

मामले के बारे में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा कि विधि मंत्रालय ने केरल में छह अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों को निर्दिष्ट किया और पूछा कि क्या वैधानिक रूप से यह कवायद संभव है जहां निवर्तमान विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों के लिये मतदान कर सकें।

केरल में विधानसभा चुनाव छह अप्रैल को होने हैं, जबकि दो मई को मतगणना होगी।

कानून मंत्रालय ने पूछा था कि क्या यह कानूनन सही है कि निवर्तमान विधानसभा के सदस्य 12 अप्रैल को राज्यसभा सदस्यों के चयन के लिए मतदान करेंगे, जबकि छह अप्रैल को नए विधाननसभा के लिए चुनाव हो चुके होंगे।

इन तीन सीटों पर फिलहाल आईयूएमएल के अब्दुल वहाब, माकपा के केके राजेश और कांग्रेस के वायलार रवि काबिज हैं। ये तीनों राज्यसभा सदस्य 21 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

इन सीटों के लिये चुनाव 12 अप्रैल को होने थे और अधिसूचना बुधवार को जारी होनी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The decision to conduct the Rajya Sabha elections in Kerala will be taken under the legislative framework: Election Commission

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे