प्रकाश पर्व संबंधी याचिका पर अदालत ने केंद्र को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय और दिया
By भाषा | Updated: February 11, 2021 19:55 IST2021-02-11T19:55:09+5:302021-02-11T19:55:09+5:30

प्रकाश पर्व संबंधी याचिका पर अदालत ने केंद्र को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय और दिया
नयी दिल्ली, 11 फरवरी उच्चतम न्यायालय ने ‘‘गुरु गोविंद सिंह जी’’ के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने का अनुरोध करनेवाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को बृहस्पतिवार को चार सप्ताह का समय और प्रदान कर दिया।
सिखों के दसवें गुरु के जन्मदिवस को प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है।
‘ऑल इंडिया शिरोमणि सिंह सभा’ ने याचिका दायर कर प्रकाश पर्व के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किए जाने का अनुरोध किया था, जिसपर शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी को केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को सभा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।
वहीं, अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार सप्ताह का समय और प्रदान करने का अनुरोध किया जिसे पीठ ने मान लिया।
इससे पहले 18 जनवरी को सुनवाई के दौरान विकास सिंह ने याचिका पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया था।
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