अदालत ने गोहत्या पर प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से वैध बताकर अध्यादेश का रास्ता साफ किया: सीएमओ

By भाषा | Published: January 21, 2021 12:44 AM2021-01-21T00:44:15+5:302021-01-21T00:44:15+5:30

The court cleared the ordinance by calling the ban on cow slaughter constitutionally valid: CMO | अदालत ने गोहत्या पर प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से वैध बताकर अध्यादेश का रास्ता साफ किया: सीएमओ

अदालत ने गोहत्या पर प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से वैध बताकर अध्यादेश का रास्ता साफ किया: सीएमओ

बेंगलुरु, 20 जनवरी कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि गोहत्या पर प्रतिबंध "संवैधानिक रूप से वैध है"। इसके बाद मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा के कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अदालत का यह फैसला राज्य की भाजपा सरकार के लिए काफी प्रोत्साहित करने वाला है।

उच्च न्यायालय के इस फैसले से गोहत्या रोधी अध्यादेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार की बाधाएं दूर हो गई है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने पांच जनवरी को कर्नाटक मवेशी वध रोकथाम एवं संरक्षण अध्यादेश जारी किया था।

बयान के अनुसार, महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद, अदालत ने कहा कि गोहत्या पर प्रतिबंध से संबंधित मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया है, जो फैसला उसने मिर्जापुर के मामले में दिया था।

बयान में कहा गया, "उच्च न्यायालय के फैसले ने आज गोहत्या अध्यादेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आ रही बाधाओं को दूर कर दिया है।

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Web Title: The court cleared the ordinance by calling the ban on cow slaughter constitutionally valid: CMO

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