अदालत ने केन्द्र से पूछा, मान्यता प्राप्त करने वाले 41 एनएसएफ खेल मानदंडों के अनुरूप है या नहीं
By भाषा | Published: November 6, 2020 03:37 PM2020-11-06T15:37:29+5:302020-11-06T15:37:29+5:30
नयी दिल्ली, छह नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से कहा कि वह बताए कि अक्टूबर में मान्यता पाने वाले 41 एनएसएफ भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास कोड, 2011 के अनुरुप है या नहीं।
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी की विशेष पीठ ने 41 राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों (एनएसएफ) को मिली मान्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कहा कि वह याचिका में नोटिस जारी नहीं कर रही है। यह यचिका खेल कार्यकर्ता और अधिवक्ता राहुल मेहरा ने दायर की है और दावा किया है कि केन्द्र एनएसएफ और भारतीय ओलिंपिक एसोसिएशन के प्रशासन में कथित अनियमितता की अनदेखी कर रही है।
मामले में अगली सुनवाई आठ जनवरी, 2021 को होगी।