न्यायालय ने केंद्र से पूछा, आदेश के बावजूद राजस्थान सरकार ने क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं छोड़े

By भाषा | Updated: May 1, 2021 16:08 IST2021-05-01T16:08:10+5:302021-05-01T16:08:10+5:30

The court asked the Center, despite the order, why the Rajasthan government did not abandon the cryogenic tanker | न्यायालय ने केंद्र से पूछा, आदेश के बावजूद राजस्थान सरकार ने क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं छोड़े

न्यायालय ने केंद्र से पूछा, आदेश के बावजूद राजस्थान सरकार ने क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं छोड़े

नयी दिल्ली, एक मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को केन्द्र से पूछा कि अदालत के पिछले आदेशों के बावजूद राजस्थान सरकार ने रोके गए चार क्रायोजेनिक टैंकर क्यों नहीं छोड़े। ये क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली के लिए थे और इनका इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों के इलाज में किया जाना है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 26 अप्रैल को आश्वासन दिया था कि इन टैंकरों को छोड़ दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस आश्वासन को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं।

अदालत ने केन्द्र को तीन मई को उसके आदेश पर अमल करने के लिये कहा।

अवकाश के दिन विशेष सुनवाई कर रही पीठ ने पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे कार्यवाही शुरू की, जो अभी भी जारी है।

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Web Title: The court asked the Center, despite the order, why the Rajasthan government did not abandon the cryogenic tanker

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