बिना नयी निविदाओं के चावल की ढुलाई के अनुबंध से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ: न्यायालय
By भाषा | Updated: November 12, 2021 22:17 IST2021-11-12T22:17:23+5:302021-11-12T22:17:23+5:30

बिना नयी निविदाओं के चावल की ढुलाई के अनुबंध से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ: न्यायालय
नयी दिल्ली, 12 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने चावल की ढुलाई के लिए अनुबंध पर शुक्रवार को मणिपुर सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि बिना किसी नयी निविदा के और अंतरिम व्यवस्था से प्रक्रिया जारी रखने से राज्य और सरकारी खजाने को बहुत नुकसान पहुंचा है।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने मणिपुर सरकार और समाज कल्याण निदेशक को निर्देश दिया कि पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के तहत परिवहन ठेकेदार की नियुक्ति के लिए आज से दस दिन के भीतर ताजा नोटिस आमंत्रण निविदा (एनआईटी) जारी किया जाए।
पीठ ने यह निर्देश भी दिया कि ई-निविदा के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नयी एनआईटी जारी की जाए। उन्होंने कहा कि नयी एनआईटी का आमंत्रण देशभर में जारी किया जाएगा और राज्य/संबंधित विभाग की यह देखने की जिम्मेदारी है कि ठेकेदारों की कोई लामबंदी नहीं हो और अधिकतम मूल्य मिले तथा सरकारी खजाने और राज्य को कोई नुकसान नहीं हो।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।