हत्या के प्रयास के मामले में महिला को मिली जमानत शीर्ष अदालत ने निरस्त की

By भाषा | Updated: October 29, 2021 19:06 IST2021-10-29T19:06:40+5:302021-10-29T19:06:40+5:30

The bail granted to the woman in the attempt to murder case was canceled by the top court | हत्या के प्रयास के मामले में महिला को मिली जमानत शीर्ष अदालत ने निरस्त की

हत्या के प्रयास के मामले में महिला को मिली जमानत शीर्ष अदालत ने निरस्त की

नयी दिल्ली, 29 अक्टूबर उच्चतम न्यायालय ने हत्या के प्रयास के एक मामले में एक महिला को दी गयी जमानत को शुक्रवार को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि यह अनुमान लगाने में उच्च न्यायालय की ओर से जाहिर तौर पर भूल हुई है कि महिला ने अपराध में कोई विशेष या स्पष्ट भूमिका नहीं निभाई।

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला करते समय अपराध की गंभीरता और आरोपी की भूमिका पर विचार नहीं कर सका। पीठ ने आरोपी महिला को सात नवंबर या इससे पहले समर्पण करने का निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘स्पष्ट आरोप है कि दूसरी प्रतिवादी ने हत्यारों को मृतक की गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर अपराध करने में सक्रियता से सहयोग दिया। उच्च न्यायालय ने यह अनुमान लगाने में जाहिर तौर पर त्रुटि की कि दूसरी प्रतिवादी ने कोई विशेष या स्पष्ट भूमिका नहीं निभाई।’’

शीर्ष अदालत मृतक दान सिंह के बेटे की अपील पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने मामले में आरोपी महिला को जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील की थी।

मृतक गांव के सरपंच थे। दान सिंह को सितंबर, 2015 को गोली मारी गयी थी लेकिन इस हमले में वह बच गये थे। भरतपुर जिले के कुम्हर थाने में इस घटना के मामले में हत्या के प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

आरोप है कि आरोपी और मृतक के बीच पहले से ही रंजिश थी और इसी कारण आरोपी के पति और उसके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों तथा हमलावरों ने यह वारदात की थीं। इस मामले में आरोपी महिला को गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। अदालत में दान सिंह का बयान दर्ज होना था लेकिन इससे एक पखवाड़ा पहले ही 11 सितंबर, 2017 को उनकी हत्या कर दी गयी थी।

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Web Title: The bail granted to the woman in the attempt to murder case was canceled by the top court

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