कथित हवाला कारोबारी नरेश जैन धनशोधन मामले में जमानत की मांग करते हुए पहुंचा अदालत
By भाषा | Published: November 28, 2020 07:18 PM2020-11-28T19:18:14+5:302020-11-28T19:18:14+5:30
नयी दिल्ली, 28 नवंबर करीब 20,000 करोड़ रूपये के अंतरराष्ट्रीय हवाला लेन-देन से जुड़े धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किये गये कथित हवाला कारोबारी नरेश जैन ने दिल्ली की एक अदालत में जमानत की अर्जी लगायी है।
इस अर्जी पर दो दिसंबर को सुनवाई होने की संभावना है। उसमें दावा किया गया है कि आरोपी के संबंध में जांच पूरी हो गयी है तथा उसे और हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है । आवेदन में यह भी कहा गया है कि अदालत आरोपी को राहत प्रदान करते हुए उस पर कोई भी शर्त लगा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश विशेष सरकारी वकील नवीन कुमार मट्टा ने इससे पहले अदालत से कहा था कि जैन ने सह आरोपी एवं साथियों के साथ मिलकर 450 भारतीय एवं 104 विदेशी निकायों को निगमित किया एवं उनका संचालन किया तथा इस काम में बैंक खाते खोलने के लिए छद्म शेयरधारकों एवं निदेशकों के पहचानपत्रों एवं दस्तावेजों का इस्तेमाल किया।
ईडी ने कहा कि जैन के कई कार्यालय एवं संपत्तियां हैं जिन्हें उसने अपराध की कमाई से खरीदी है । उसके अनुसार जांच में अबतक इस मामले में अपराध से की गयी 500 करोड़ रूपये से अधिक की कमाई का पता चला है और इस राशि को नरेश जैन के नियंत्रण वाली कंपनियों को बिना दाग वाली रकम के रूप में दर्शाया गया।
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