आतंकवाद के मामले दिल्ली की अदालत ने दो लोगों को 12-12 साल, दो अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई

By भाषा | Published: October 25, 2021 09:22 PM2021-10-25T21:22:17+5:302021-10-25T21:22:17+5:30

Terrorism case: Delhi court sentenced two people to 12 years' imprisonment, two others to 10-10 years' imprisonment | आतंकवाद के मामले दिल्ली की अदालत ने दो लोगों को 12-12 साल, दो अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई

आतंकवाद के मामले दिल्ली की अदालत ने दो लोगों को 12-12 साल, दो अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 25 अक्टूबर दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए साजिश करने और उनके लिए धन जुटाने के अपराध में सोमवार को हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को 12-12 साल और संगठन के दो अन्य सदस्यों को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी।

विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने मोहम्मद शफी शाह और मुजफर अहमद डार को 12-12 साल कैद और तालिब लाली तथा मुश्ताक अहमद लोन को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

सभी (चारों) आरोपियों ने उनके खिलाफ लगे सभी आरोपों को 27 सितंबर को स्वीकार किया, जिसके बाद चार अक्टूबर को उन्हें दोषी करार दिया गया।

शाह और लाली जम्मू-कश्मीर के बांदीपुरा जिले के रहने वाले हैं, जबकि डार बडगाम जिले का और लोन अनंतनाग जिले का रहने वाला है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मामला दर्ज किया था, जिसमें हिज्ब-उल-मुजाहिदीन पर पड़ोसी देशों से धन प्राप्त करने और भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप था।

सभी चारों आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) की धारा 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने), 18 (आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की साजिश करने), 20 (किसी आतंकवादी संगठन या गिरोह का हिस्सा होने के लिए सजा), 40 (आतंकवादी संगठन के लिए धन एकत्र करने का जुर्म) और 38 (आतंकवादी संगठन के सदस्यों से जुड़ा दोष) के तहत दोषी करार दिया गया था।

इन सभी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (आपराधिक षड्यंत्र) और 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, युद्ध का प्रयास करना या युद्ध शुरू करने के लिए उकसाना) के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

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Web Title: Terrorism case: Delhi court sentenced two people to 12 years' imprisonment, two others to 10-10 years' imprisonment

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