तेलंगाना सरकार को दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का निर्देश
By भाषा | Updated: November 12, 2020 20:21 IST2020-11-12T20:21:07+5:302020-11-12T20:21:07+5:30

तेलंगाना सरकार को दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने का निर्देश
हैदराबाद, 12 नवंबर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कोविड-19 को लेकर चिंताओं के मद्देनजर बृहस्पतिवार को राज्य सरकार को दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल पाबंदी लगाने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि लोगों का जीवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।
मुख्य न्यायाधीश राघवेन्द्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी की पीठ ने सरकार को पूरे राज्य में पटाखे बेच रहीं दुकानों को तत्काल बंद कराने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने अधिवक्ता पी इंदिरा प्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
याचिका में कोविड-19 हालात के मद्देनजर दूसरे राज्यों की तरह तेलंगाना में भी दीवाली के दौरान पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिये निर्देश जारी करने की अपील की गई थी।
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