तेलंगाना अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने और मामला राज्यों पर छोड़ने का पक्षधर

By भाषा | Updated: March 27, 2021 18:38 IST2021-03-27T18:38:35+5:302021-03-27T18:38:35+5:30

Telangana favors removal of maximum 50 percent reservation limit and leave the matter to the states | तेलंगाना अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने और मामला राज्यों पर छोड़ने का पक्षधर

तेलंगाना अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटाने और मामला राज्यों पर छोड़ने का पक्षधर

हैदराबाद, 27 मार्च तेलंगाना सरकार ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह इंद्रा साहनी फैसले में तय की गई अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को हटाए और राज्य की परिस्थितियों के अनुरूप आरक्षण की सीमा तय करने का फैसला राज्यों की विधायिका पर छोड़ दे।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत को लिखित मअनुरोध में कहा कि वर्ष 1992 में 50 प्रतिशत आरक्षण की अधिकतम सीमा तय करने के फैसले पर बड़ी पीठ में पुनर्विचार करने की जरूरत है।

तेलंगाना सरकार ने कहा कि कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों जहां जनजाति आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है सहित अलग-अलग राज्यों में विशेष परिस्थितियां हैं।

इसमें कहा गया, दूसरी समय के साथ

विभिन्न समुदायों की जनसंख्या वृद्धि की वजह से सामाजिक परिस्थितियां भी बदल गई हैं, संविधान में आरक्षण की अधिकतम सीमा का कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार ने कहा कि 102वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद-342(ए) का प्रावधान जोड़ा गया जिसमें समय-समय पर अर्हता रखने वाले समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची में शामिल करने और उसके अनुरूप आरक्षण की सीमा को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत की सीमा से बढ़ाने की शक्तियां राज्य विधायिकाओं से ले ली गई।

सूत्रों ने बताया, ‘‘तेंलगाना ने कहा कि इसलिए राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय से इंद्रा साहनी फैसले में तय 50 प्रतिशत अधिकतम आरक्षण की सीमा को हटाने और राज्य विधानसभा पर आरक्षण की सीमा तय करने फैसला छोड़ने का अनुरोध करती है।’’

मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने विधानसभा में रेखांकित किया कि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है जबकि उच्चतम न्यायालय ने 50 प्रतिशत की सीमा तय की है।

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Web Title: Telangana favors removal of maximum 50 percent reservation limit and leave the matter to the states

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