पंजाब में नहीं चलेगी टशनबाजी, भगवंत मान का गन कल्चर पर कड़ा प्रहार, लगा हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: November 13, 2022 07:15 PM2022-11-13T19:15:03+5:302022-11-13T19:20:14+5:30
पंजाब के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किया है कि अगर कोई भी सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ फौरन सख्त एक्शन लिया जाए।
चंडीगढ़:पंजाब की सड़कों पर सरेआम बंदूक लहराने वालों की अब खैर नहीं है। आप सरकार के मुखिया भगवंत मान ने सार्वजनिक तौर पर हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया है कि वह सूबे में तेजी से पनप रहे बंदूक कल्चर को सख्ती से दबाएंगे।
राजधानी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सूबे के पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश जारी किया है कि अगर कोई भी सार्वजनिक तौर पर हथियारों का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ फौरन सख्त एक्शन लीजिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मान ने यह भी आदेश दिया है कि अगले 3 महीनों के भीतर सभी हथियारों के लाइसेंस की समीक्षा को पूरा किया जाए।
सीएम भगवंत मान ने जारी आदेश में कहा है कि जब तक जिला कलेक्टर व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट न हो, नए हथियार के लिए लाइसेंस जारी न करें और जिलाधिकारी जिले के पुलिस प्रमुख के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हथियारों का प्रदर्शन न करे। इसके दायरे में सोशल मीडिया मसलन फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब भी आएंगे। सभी जिलों के उच्चाधिकारी अलग-अलग जगह पर रैंडम चेकिंग करेंगे और गन कल्चर के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आगे से किसी भी पंजाबी गाने में हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही हिंसा का महिमा मंडन किया जाएगा। अगर किसी गीत में गायक या उसकी टोली द्वारा हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी एक्शन होगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
इस संबंध में सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर ठोस कार्रवाई करते हुए उनपर एफआईआर दर्ज होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। राज्य में कोई भी किसी अन्य समुदाय के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते या नफरत भरे विचार का प्रदर्शन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ भी सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पंजाब में अब से हथियारों का लापरवाही से इस्तेमाल करना, जश्न में फायरिंग करना या प्रदर्शन करना एक दंडनीय अपराध होगा। इन नियमों को न मानने वालों के खिलाफ एक्शन के लिए पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से छूट मिलेगी ताकि पंजाब में हावी गन कल्चर पर लगाम लगाई जा सके।