अभिनेता धनुष की फिल्म में धूम्रपान के दृश्यों पर तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करे : मद्रास उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: October 29, 2021 19:32 IST2021-10-29T19:32:49+5:302021-10-29T19:32:49+5:30

Tamil Nadu government should take action on smoking scenes in actor Dhanush's film: Madras High Court | अभिनेता धनुष की फिल्म में धूम्रपान के दृश्यों पर तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करे : मद्रास उच्च न्यायालय

अभिनेता धनुष की फिल्म में धूम्रपान के दृश्यों पर तमिलनाडु सरकार कार्रवाई करे : मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई, 29 अक्टूबर मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह वर्ष 2014 में प्रदर्शित अभिनेता धनुष की फिल्म में धूम्रपान के दृश्यों के मामले में फिल्म निर्माण कंपनी के खिलाफ आगे की दंडात्मक कार्रवाई करे।

न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम ने यह निर्देश हाल में तमिलनाडु पीपुल्स फोरम फॉर टबैको कंट्रोल के राज्य समन्यवक एस सिरिल एलेक्सजेंडर की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

याचिका में अनुरोध किया गया था कि अदालत राज्य के स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दे कि वह सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और संक्षिप्त नाम और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 की धारा-5 के तहत वुंडेरबार फिल्म प्राइवेट लिमिटेड को अभियोजित करे जिसने मुख्य किरदार को बिना किसी पूर्व स्वास्थ्य चेतावनी के धूम्रपान करते दिखाया है।

गौरतलब है कि तमिल फिल्म ‘वेलाई इल्ला पट्टाधारी’ को वर्ष 2014 में प्रदर्शित किया गया था और इसमें अभिनेता धनुष को कई दृश्यों में सिगरेट पीते दिखाया गया है। सिरिल ने इसके खिलाफ वर्ष 2014 में ही शिकायत की थी लेकिन उसपर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके बाद उसी साल उन्होंने रिट याचिका दाखिल की।

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Web Title: Tamil Nadu government should take action on smoking scenes in actor Dhanush's film: Madras High Court

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