कर वसूलने में असफल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें : मद्रास उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: July 28, 2021 22:46 IST2021-07-28T22:46:11+5:302021-07-28T22:46:11+5:30

Take action against officials who fail to collect tax: Madras High Court | कर वसूलने में असफल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें : मद्रास उच्च न्यायालय

कर वसूलने में असफल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें : मद्रास उच्च न्यायालय

चेन्नई, 28 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिया कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उन मामलों की पहचान करने का उचित आदेश दे, जिनमें कर संग्रह या बकाया कर वसूलने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई या मियाद पूरी होने के बाद कदम उठाए गए।

अदालत ने वाणिज्य कर एवं पंजीकरण के सचिव और वाणिज्यिक कर आयुक्त को निर्देश जारी करते हुए कहा कि वे उचित कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ शुरू करें जो ऐसी गलतियों, लापरवाही और ड्यूटी में खामी के लिए जिम्मेदार या जवाबदेह हैं।

न्यायमूर्ति एम एस सुब्रमण्यम ने हाल में दिए फैसले में कहा, ‘‘अगर कदाचार या अन्य खामी साबित होती है तो उन अधिकारियों से राजस्व को हुए नुकसान की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।’’

अदालत ने यह निर्देश जी ई गोविंदराज की रिट याचिका को अनुमति देने के साथ दिया, जिन्होंने वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए बिक्री कर वसूलने के लिए अरिसिपलयम आकलन क्षेत्र के सहायक आयुक्त द्वारा वर्ष 2012 में जारी नोटिस को चुनौती दी थी।

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Web Title: Take action against officials who fail to collect tax: Madras High Court

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