तबलीगी जमात मामला: अदालत ने बरी किए गए 35 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया
By भाषा | Published: February 20, 2021 10:51 PM2021-02-20T22:51:34+5:302021-02-20T22:51:34+5:30
नयी दिल्ली, 20 फरवरी दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को पुलिस को तबलीगी जमात मामले में बरी किए गए 35 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने का निर्देश दिया।
इन सभी को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लागू सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके तबलीगी जमात कार्यक्रम में शामिल होने के आरोपों से पिछले साल दिसंबर में बरी किया गया था।
मुख्य मेट्रोपोलिटेन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने कहा कि अदालत पहले ही इन विदेशी नागरिकों को बरी कर चुकी है और पुलिस ने अब तक इसके खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की है।
जांच अधिकारी ने विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट लौटाने पर कोई आपत्ति नहीं होने की बात कही, जिसक बाद अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिए।
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