Swati Maliwal Assault Case: आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मारपीट मामले में बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट ने जोरदार झटका दिया है। कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिच कर दिया है।
बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। जिसके बाद उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया था। बिभव ने जमानत के लिए याचिका लगाई थी। जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने फैसला सुनाते हुए बिभव कुमार की जमानत याचिका को रद्द कर दिया।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से कहा गया है कि उनके संज्ञान में आया है कि 13 मई को आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची थी। सीएम आवास पर स्वाति मालीवाल के आगमन के बाद विभव कुमार को बुलाया गया था।
इस संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित सभी संबंधित व्यक्तियों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच करना जरूरी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसके निर्देश पर बिभव कुमार को बुलाया गया था।
सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि पहले उन्होंने दुराचार किया, फिर उन्होंने दुष्प्रचार किया। जिसका मतलब है प्रचार और चरित्र को शर्मसार करना। अब वे अत्याचार कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप का असली चरित्र। उन्होंने कहा कि ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया है।
आज सवाल ये है कि आप की एक महिला सांसद को सीएम की मौजूदगी में सीएम आवास में पीटा जाता है। फिर भी 14 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल चुप हैं। सोशल मीडिया पर स्वाति मालीवाल को जान से मारने और बलात्कार की धमकी दी जा रही है। दिल्ली पुलिस को इसका संज्ञान लेना चाहिए। आज इस मामले में प्रियंका वाड्रा समेत पूरा इंडिया गठबंधन चुप है। यहां जानकारी के लिए बताते चले कि बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने एक्स से पोस्ट कर कहा था कि यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो पोस्ट करने के बाद मुझे रेप और जान से मारने की धमकियां मिल रहीं है।