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सुशील मोदी का मानहानि केस: कोर्ट से राहुल गांधी को व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट, 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

By एस पी सिन्हा | Updated: May 20, 2019 16:12 IST

लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी के पास कोलार में 13 अप्रैल को दिये गये भाषण में कहा था कि 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं.'

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ठळक मुद्देपटना के सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया था यह आवेदन उनके अधिवक्ता ने सीजेएम की अदालत में दिया

बिहार के उप मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी के द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट दी थी. राहुल गांधी ने छूट देने के लिए आवेदन दिया था. अब मामले की अगली सुनवाई छह जुलाई को होगी.

बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ यह केस भाजपा नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दायर किया था. सुशील मोदी ने राहुल गांधी द्वारा 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं' टिप्पणी के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें आज राहुल गांधी की आज पेशी होनी थी. 

पटना के सीजेएम कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करने का निर्देश दिया था. सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर 20 मई को उपस्थित होने का आदेश दिया था. लेकिन सुनवाई के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट का आवेदन दिया था. यह आवेदन उनके अधिवक्ता ने सीजेएम की अदालत में दिया. 

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक के बेंगलुरु सिटी के पास कोलार में 13 अप्रैल को दिये गये भाषण में कहा था कि 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं.' राहुल गांधी ने कहा था कि 'मेरा एक सवाल है, सभी चोरों के नाम में 'मोदी' क्यों है? चाहे वह ललित मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो. हम नहीं जानते हैं कि ऐसे कितने और 'मोदी' सामने हैं. चोरों का पूरा गिरोह, चोरों का पूरा दल है.' 

इसके बाद बिहार के भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के वक्तव्य को आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि इस कथन से उनके जाननेवाले उनके समाज के लोगों और उनके कार्यकर्ता तक सब पूछने लगे हैं कि यह कैसा वक्तव्य है. इससे समाज में मोदी सरनेम रखनेवाले सभी चोर समझे जायेंगे. इस वक्तव्य से परिवादी बहुत आहत हुए हैं. उनके मान-सम्मान को क्षति पहुंची है. मामले में सुशील मोदी के गवाह के रूप में विधायक संजीव चौरसिया, विधायक नितिन नवीन और मनीष कुमार हैं.

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