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ASI सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 अगस्त को करेगा सुनवाई

By रुस्तम राणा | Updated: August 3, 2023 21:19 IST

मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने विवादित परिसर पर सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश को 'उचित' बताया और कहा कि इस अदालत से कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

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ठळक मुद्देइलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटायाहाईकोर्ट ने विवादित परिसर पर सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश को 'उचित' बताया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (4 अगस्त) को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई करेगा। मामले में गुरुवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

इससे पहले, मस्जिद समिति ने शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसने  एएसआई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के निर्देश के खिलाफ उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने विवादित परिसर पर सर्वेक्षण के लिए वाराणसी जिला अदालत के आदेश को 'उचित' बताया और कहा कि इस अदालत से कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि एएसआई के इस आश्वासन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है कि सर्वेक्षण से संरचना को नुकसान नहीं होगा।

हिंदू वादी के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सर्वेक्षण पर जिला अदालत का आदेश तुरंत प्रभावी होगा। वहीं मस्जिद समिति के वकील एसएफए नकवी ने कहा, ''हमने विभिन्न खुदाई उपकरणों की तस्वीरें संलग्न की हैं जो एएसआई (टीम) मस्जिद परिसर में पहुंचने पर अपने साथ ले जा रही थी। इससे पता चलता है कि उनका इरादा उस स्थान को खोदने का था।”

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया कि हालांकि वे उपकरण ले जा रहे थे, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि उनका खुदाई करने का इरादा था। एएसआई के अतिरिक्त निदेशक आलोक त्रिपाठी ने स्पष्ट किया था कि वे घटनास्थल पर मलबा हटाने के लिए कुछ उपकरण ले गए थे, खुदाई के लिए नहीं।

मस्जिद 'वज़ू खाना', जहां हिंदू वादियों द्वारा 'शिवलिंग' होने का दावा किया गया एक ढांचा मौजूद है, जो परिसर में उस स्थान की रक्षा करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के बाद सर्वेक्षण का हिस्सा नहीं होगा। हिंदू कार्यकर्ताओं का दावा है कि इस स्थान पर पहले एक मंदिर मौजूद था और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर इसे ध्वस्त कर दिया गया था। 

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टज्ञानवापी मस्जिदAllahabad High Court
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