पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईमेल से नामांकन भरने पर लगाई रोक
By पल्लवी कुमारी | Updated: May 10, 2018 15:51 IST2018-05-10T15:51:07+5:302018-05-10T15:51:07+5:30
राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार 9 मई को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश नामांकन में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिया था।

पश्चिम बंगाल: पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईमेल से नामांकन भरने पर लगाई रोक
नई दिल्ली, 10 मई: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए ईमेल से नामांकन भरने के फैसले पर रोक लगा दी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आयोग को आगामी 14 मई को होने वाले पंचायत चुनावों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर नामांकन पत्रों को स्वीकार करने के आदेश दिया था।
Supreme Court sets aside the #Calcutta High court order that asked #WestBengal Election Commission to accept nominations for Panchayat polls through e-mail pic.twitter.com/oGle2zXDi1
— ANI (@ANI) May 10, 2018
सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही जिन सीटों पर चुनाव नहीं होनेवाले हैं वहां भी नोटिफिकेशन जारी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के ममता बनर्जी सरकार से बोला है।
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Supreme Court said #WestBengal Panchayat elections will be held on May 14, as per the earlier schedule. SC asked State Election Commission & state government to ensure free and fair polls. SC asked State EC not to issue notification on declaration of results till July 3 pic.twitter.com/bW5Yz0KwId
— ANI (@ANI) May 10, 2018
गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार 9 मई को उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह आदेश नामांकन में हुई हिंसा को ध्यान में रखते हुए दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस को भी नोटिस जारी किया है। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।
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