नई दिल्ली, 16 फरवरी। दुष्कर्म पीड़िता को महज 6500 रुपये की राशि दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि क्या छोटी राशि देकर वह चैरिटी कर रही है? मामला गुरूवार का है जहां सुप्रीम कोर्ट में न्यामयूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मध्य प्रदेश के हलफनामे पर सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल करते हुए कहा किर, मध्य प्रदेश उन राज्यों में से हैं जिसे निर्भया फंड स्कीम के तहत सबसे अधिक राशि मिलती है। क्या आपकी नजर में बलात्कार की कीमत 6500 रुपये है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, मध्य प्रदेश में कुल 1951 बलात्कार पीड़िता हैं और आप पीड़ितों को यह मामूली रकम दे रहे हैं। यह पूरी तरह से संवेदनहीनता है। यह दुख की बात है कि प्रदेश सरकार ने 1951 बलात्कार पीड़ितों पर महज एक करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया फंड के प्रति बेरुखी को लेकर दिल्ली सरकार समेत 24 राज्यों की सरकारों को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर व न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने इन सभी राज्यों से चार हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी इन राज्यों को महिलाओं की सुरक्षा, लिंग आधारित न्याय और निर्भया फंड से पीड़िताओं को मिले मुआवजे का ब्योरा मांगा था।