अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की

By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: June 24, 2024 13:25 IST2024-06-24T12:58:19+5:302024-06-24T13:25:19+5:30

उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की।

Supreme Court posts Delhi CM Arvind Kejriwal plea High Court staying bail granted excise policy case | अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की

अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली

Highlightsअरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलीसुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय कीअरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत मामले में दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। हालांकि केजरीवाल को फौरी राहत नहीं मिली है।

उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की।  उच्चतम न्यायालय ने अभिषेक सिंघवी से कहा कि अगर उच्च न्यायालय के रोक के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करता है तो यह बिना विचार किए दिया गया फैसला होगा।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाशकालीन पीठ ने सोमवार को कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करना चाहेगी। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने जमानत आदेश पर अंतरिम रोक हटाने का अनुरोध किया।

ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि उच्च न्यायालय उसकी रोक संबंधी याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। अगर उच्च न्यायालय धन शोधन रोधी संघीय एजेंसी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

Web Title: Supreme Court posts Delhi CM Arvind Kejriwal plea High Court staying bail granted excise policy case

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे