बिहार: बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने आर्म्स एक्ट मामले में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

By पल्लवी कुमारी | Updated: July 2, 2018 12:04 IST2018-07-02T12:04:46+5:302018-07-02T12:04:46+5:30

शहाबुद्दीन कई मामलों में जेल में बंद है। सीवान के पूर्व सांसद और बाहुबली मो. शहाबुद्दीन पर करीब 45 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं।

Supreme Court notice to Bihar govt in connection with a petition filed by Mohd Shahabuddin, under the Arms Act | बिहार: बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने आर्म्स एक्ट मामले में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

बिहार: बाहुबली नेता शहाबुद्दीन ने आर्म्स एक्ट मामले में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पटना, 2 जुलाई: बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आर्म्स एक्ट में मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। हाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट ने आर्म्‍स एक्‍ट के तहत दोषी करार दिया था। 

गौरतलब है कि शहाबुद्दीन कई मामलों में जेल में बंद है। सीवान के पूर्व सांसद और बाहुबली मो. शहाबुद्दीन पर करीब 45 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जिसे बिहार में हर कोई जानता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को सीवान जिले के प्रतापपुर में हुआ था। 

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अस्सी के दशक में शहाबुद्दीन का नाम पहली बार आपराधिक मामले में सामने आया था। 1986 में उनके खिलाफ पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद उनके नाम एक के बाद एक कई आपराधिक ममाले दर्ज हुए। 2001 में राज्यों में सिविल लिबर्टीज के लिए पीपुल्स यूनियन की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि राजद सरकार कानूनी कार्रवाई के दौरान शहाबुद्दीन को संरक्षण दे रही थी। तभी से वह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के निशाने पर थे। 

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Web Title: Supreme Court notice to Bihar govt in connection with a petition filed by Mohd Shahabuddin, under the Arms Act

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