सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, जानिए क्या है पूरा मामला
By विनीत कुमार | Published: April 29, 2019 12:39 PM2019-04-29T12:39:00+5:302019-04-29T12:39:00+5:30
सुनील अहिया ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐसे नियम से वोट डालने वालों के लिए निराश करने वाले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर सवाल उठाने को अपराधीकरण से बाहर करने की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका मुंबई के एक वकील सुनील अहिया की ओर से दाखिल किया गया है।
दरअसल, फिलहाल के नियमों के अनुसार अगर कोई शख्स ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करता है या ऐसे आरोप लगाता है कि किसी पार्टी को वोट देने पर वह वोट किसी दूसरी पार्टी को जाता है, और अगर यह आरोप गलत पाया जाता है तो शिकायत करने वाले को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही उसे 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है।
सुनील ने अपनी याचिका में कहा है कि ऐसे नियम से वोट डालने वालों के लिए निराश करने वाले हैं। साथ ही इससे ईवीएम में खराबी की शिकायत में भी वोटर्स हिचकिचाते हैं।