Supreme Court: कर्नाटक में हिजाब विवाद पर 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या है पूरा मामला
By सतीश कुमार सिंह | Published: August 29, 2022 11:36 AM2022-08-29T11:36:31+5:302022-08-29T11:43:14+5:30
Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया।
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई सोमवार 5 सितंबर को है। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध को लेकर फैसला सुनाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह स्थगन की मांग वाली याचिका स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मामले में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।
Supreme Court issues notice on a plea seeking stay on Karnataka High Court upholding hijab ban. Next hearing is on Monday, 5th September. https://t.co/SxMDCby9Du
— ANI (@ANI) August 29, 2022
जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कुछ अपीलकर्ताओं के स्थगन के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह "फोरम शॉपिंग" की अनुमति नहीं देगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
जिसमें कहा गया है कि हिजाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने वाली मुस्लिम लड़कियों द्वारा कक्षाओं में हिजाब पहनने के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया था।