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हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांग जवाब

By भारती द्विवेदी | Updated: April 11, 2018 15:41 IST

सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाली लड़की कर्नाटक के एक पॉलिटिशियन की बेटी है। उसने अपने घर वाले पर उसकी शादी जबर्दस्ती कराने का आरोप लगाया है।

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नई दिल्ली, 11 अप्रैल: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई की है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लड़का-लड़की की सहमति होनी चाहिए इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और भारत सरकार से जबाव मांगा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि लड़की और लड़के को सुरक्षा दी जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाली लड़की कर्नाटक के एक पॉलिटिशियन की बेटी है। उसने अपने घर वाले पर उसकी शादी जबर्दस्ती कराने का आरोप लगाया है। लड़की के मुताबिक वो इंजीनियर है और वो किसी और जाति के लडके से शादी करना चाहती थी लेकिन घरवालों ने उसकी शादी जबर्दस्ती करा दी है। जिसके बाद वो भाग कर दिल्ली आई और अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव के लिए ये याचिका डाली गई थी। ये याचिका कर्नाटक की 26 साल की लड़की ने डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका के मुताबिक हिंदू मैरिज एक्ट में भी शादी से पहले लड़का-लड़की की सहमति होनी जरूरी है। कर्नाटक की इस लड़की ने अपनी शादी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लड़की ने कहा था कि उसके घर वाले बिना उसकी मर्जी  उसकी शादी कहीं और करा दी है, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। साथ ही उसने कोर्ट से अपने लिए सुरक्षा मुहैया कराने की भी मांग भी की थी।

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