उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: September 9, 2021 20:55 IST2021-09-09T20:55:50+5:302021-09-09T20:55:50+5:30

Supreme Court dismissed the petition filed against the decision of the High Court | उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, नौ सितंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक याचिका खारिज कर दी जिसमें मणिपुर उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। मणिपुर उच्च न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखा था जिन्होंने पिछले वर्ष जून में भाजपा के तीन विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया था।

न्यायमूर्ति यू. यू. ललित की अध्यक्षता वाली पीठ तीनों में से एक विधायक टी. थंगजालम हाओकीप की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने 13 जुलाई के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी।

तीनों विधायक 2017 में भाजपा की टिकट पर निर्वाचित हुए थे और पिछले वर्ष 17 जून को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मणिपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।

उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा कि तीनों विधायकों द्वारा दिया गया इस्तीफा वास्तविक एवं स्वैच्छिक हैं और उनके इस्तीफा पत्र की मौलिकता पर संदेह करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

इसने कहा था कि इन आरोपों में भी कोई दम नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष ने ‘‘जल्दबाजी में’’ इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और यह काम शक्ति का दुरुपयोग है।

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Web Title: Supreme Court dismissed the petition filed against the decision of the High Court

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