सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 प्रतिबंध लागू करने का दिया निर्देश, AQI 450 से नीचे गिरने पर भी प्रतिबंध रहेंगे जारी

By रुस्तम राणा | Updated: November 18, 2024 18:39 IST2024-11-18T18:39:19+5:302024-11-18T18:39:19+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर राज्यों को तुरंत GRAP 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए टीमों का गठन करने को कहा, जो कि AQI 450 से नीचे होने पर भी प्रभावी रहेंगे।

Supreme Court directs to implement GRAP-4 restrictions in Delhi-NCR, restrictions will continue even if AQI falls below 450 | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 प्रतिबंध लागू करने का दिया निर्देश, AQI 450 से नीचे गिरने पर भी प्रतिबंध रहेंगे जारी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 प्रतिबंध लागू करने का दिया निर्देश, AQI 450 से नीचे गिरने पर भी प्रतिबंध रहेंगे जारी

HighlightsSC ने कहा, एक्यूआई स्तर के खतरनाक स्तर को छूते ही जीआरएपी चरण को तुरंत लागू किया जाना चाहिएपीठ ने कहा, एक्यूआई के 300 से 400 के बीच पहुंचते ही चरण 4 लागू किया जाना चाहिएपीठ ने GRAP चरणों के तहत प्रदूषण निवारक उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से सवाल पूछा

नई दिल्ली: प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि को रोकने के लिए सख्त उपायों के कार्यान्वयन में देरी को चिह्नित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर राज्यों को तुरंत GRAP 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए टीमों का गठन करने को कहा, जो कि AQI 450 से नीचे होने पर भी प्रभावी रहेंगे।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है। पीठ ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि GRAP के चरण 4 के तहत प्रतिबंध जारी रहेंगे, भले ही AQI का स्तर 450 से नीचे चला जाए।" 

पीठ ने सभी दिल्ली-एनसीआर राज्यों से कक्षा 12 तक की शारीरिक कक्षाएं आयोजित करने पर तुरंत निर्णय लेने को कहा और एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया, जहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए शिकायत की जा सके।

शुरुआत में, पीठ ने जीआरएपी चरणों के तहत प्रदूषण निवारक उपायों को लागू करने में देरी पर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से सवाल किया। दिल्ली सरकार के वकील ने पीठ को बताया कि जीआरएपी का चरण 4 सोमवार से लागू हो गया है और भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। 

पीठ ने कहा, "एक्यूआई स्तर के खतरनाक स्तर को छूते ही जीआरएपी चरण को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। इसमें कुछ तत्परता की आवश्यकता है।" पीठ ने वकील से कहा, "एक्यूआई के 300 से 400 के बीच पहुंचते ही चरण 4 लागू किया जाना चाहिए। आप जीआरएपी के चरण 4 की प्रयोज्यता में देरी करके इन मामलों में जोखिम कैसे उठा सकते हैं।" 

पीठ ने कहा कि सीएक्यूएम ने बढ़ते प्रदूषण स्तर पर जीआरएपी के विभिन्न चरणों को लागू करने के बजाय मौसम की स्थिति में सुधार का इंतजार किया। पीठ ने दिल्ली सरकार और पड़ोसी एनसीआर राज्यों से प्रदूषण को रोकने के लिए निवारक उपायों के कार्यान्वयन पर 22 नवंबर तक अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा और कहा कि जीआरएपी के तहत सुझाए गए उपायों के अलावा भी कदम उठाए जा सकते हैं। 

2017 में पहली बार लागू किया गया GRAP, वायु प्रदूषण विरोधी उपायों का एक समूह है, जिसका पालन राजधानी और उसके आसपास की स्थिति की गंभीरता के अनुसार किया जाता है। यह दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता को चार अलग-अलग चरणों में वर्गीकृत करता है: चरण 1 - 'खराब' (AQI 201-300), चरण 2 - 'बहुत खराब' (AQI 301-400), चरण 3 - 'गंभीर' (AQI 401-450) और चरण 4 - 'गंभीर प्लस' (AQI 450 से ऊपर)।

रविवार को, CAQM ने GRAP-4 के तहत दिल्ली-एनसीआर के लिए सख्त प्रदूषण नियंत्रण उपायों की घोषणा की, जो सोमवार सुबह 8 बजे से प्रभावी होंगे, जिसमें ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण पर अस्थायी रोक शामिल है।

Web Title: Supreme Court directs to implement GRAP-4 restrictions in Delhi-NCR, restrictions will continue even if AQI falls below 450

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