उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्री से शुभेंदु अधिकारी की याचिका को नहीं हटाने को कहा

By भाषा | Updated: November 11, 2021 21:12 IST2021-11-11T21:12:40+5:302021-11-11T21:12:40+5:30

Supreme Court asks registry not to remove Shubhendu Adhikari's petition | उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्री से शुभेंदु अधिकारी की याचिका को नहीं हटाने को कहा

उच्चतम न्यायालय ने रजिस्ट्री से शुभेंदु अधिकारी की याचिका को नहीं हटाने को कहा

नयी दिल्ली, 11 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपनी रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह सुनवाई के लिए मामलों की सूची से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका को नहीं हटाए। अधिकारी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका को पश्चिम बंगाल के बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाल रहे अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से बनर्जी को करीबी मुकाबले में 1,956 मतों के अंतर से हराया था।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ से अधिकारी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह से कहा कि बनर्जी के मामले को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने के अनुरोध वाली याचिका को अब तक सूचीबद्ध नहीं किया गया है और 15 नवंबर को सुनवाई के मामलों की सूची से नहीं हटाया जाए

पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया है कि उक्त मामले को अस्थायी रूप से 15 नवंबर 2021 को सूचीबद्ध किया गया है और प्रार्थना की गई है कि अनुरोध के मद्देनजर मामले को हटाया नहीं जा सकता है इसलिए रजिस्ट्री से उक्त तिथि को सूचीबद्ध किये जाने की संभावना वाले उक्त मामले को नहीं हटाने का निदेश दिया जाता है।’’

भाजपा नेता ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 25 का उल्लेख किया है जो मुकदमों को स्थानांतरित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है।

इस प्रावधान के तहत शीर्ष अदालत, पक्षों को सुनने के बाद ‘‘किसी भी स्तर पर, यदि संतुष्ट हो कि इस धारा के तहत एक आदेश न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तो निर्देश दे सकती है कि किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य में उच्च न्यायालय या अन्य दीवानी अदालत से दूसरे राज्य में उच्च न्यायालय या अन्य दीवानी अदालत में स्थानांतरित किया जाए।

इससे पहले इस साल 14 जुलाई को भाजपा नेता ने शीर्ष अदालत का रुख कर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका को पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित बनर्जी की याचिका को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है।

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Web Title: Supreme Court asks registry not to remove Shubhendu Adhikari's petition

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