गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश में बनेगा सख्त कानून, पांच साल तक की होगी जेल

By भाषा | Published: June 27, 2019 03:12 PM2019-06-27T15:12:41+5:302019-06-27T15:12:41+5:30

मध्यप्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संशोधन के विधानसभा में पारित होकर कानून बनने के बाद यदि कोई शख्स अकेला गोरक्षा के नाम पर हिंसा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25,000 रूपये से 50,000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

strict law for mob lynching cow vigilantism in Madhya Pradesh, up to five years jail | गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश में बनेगा सख्त कानून, पांच साल तक की होगी जेल

गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश में बनेगा सख्त कानून, पांच साल तक की होगी जेल

Highlightsकैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई है मध्यप्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार आठ जुलाई से होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में इसे अमलीजामा पहनाने के लिए पेश करेगी

गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा एवं भीड़ हत्या पर लगाम लगाने ने लिए मध्यप्रदेश सरकार सख्त कानून बनाएगी। गोरक्षा के नाम पर हिंसा एवं भीड़ हत्या करने वाले स्वयंभू गोरक्षकों को जेल की सजा का प्रावधान करेगी।

इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम-2004 में संशोधन करने की मंजूरी दी गई है और मध्यप्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार आठ जुलाई से होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में इसे अमलीजामा पहनाने के लिए पेश करेगी।

मध्यप्रदेश के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने इसकी पुष्टि की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इस संशोधन के विधानसभा में पारित होकर कानून बनने के बाद यदि कोई शख्स अकेला गोरक्षा के नाम पर हिंसा करेगा तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा और 25,000 रूपये से 50,000 रूपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि वहीं, गाय के नाम पर भीड़ द्वारा हिंसा या हत्या की जाती है, तो उनकी सजा को बढ़ाकर न्यूनतम एक साल और अधिकतम पांच साल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अपराधी दोबारा अपराध करता है तो उसकी सजा दोगुनी कर दी जाएगी। अधिकारी ने बताया कि संशोधन में उन लोगों को एक से तीन साल की सजा देने का प्रावधान किया जाएगा जो हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का कार्य करेंगे। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले गोरक्षकों को भी इसके तहत सजा दी जाएगी। 

Web Title: strict law for mob lynching cow vigilantism in Madhya Pradesh, up to five years jail

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