विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका, छिना वोट का अधिकार, मतदाता सूची से नाम काटने का आदेश जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 17, 2022 09:59 PM2022-11-17T21:59:42+5:302022-11-17T22:03:01+5:30
रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आजम का मताधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था।
बरेलीः नफरत भरा भाषण देने के मामले में तीन साल की सजा मिलने के कारण विधानसभा सदस्यता गंवाने वाले समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया है और उनका नाम मतदाता सूची से हटाने के आदेश दिए गए हैं।
UP | Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan's name struck off the voter's list by the order of the Election Registration officer pic.twitter.com/RAp3uTSgbR
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 17, 2022
निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 16 के तहत यह कार्रवाई की है। रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का हवाला देते हुए आजम का मताधिकार छीनने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा था।
Officials say SP leader Azam Khan's name removed from electoral rolls in Rampur. He was recently convicted in a hate speech case
— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2022
रामपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना के प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रतियां और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आजम खान का नाम मतदाता सूची से काट दिया जाए।" आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में गत 27 अक्टूबर को रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई थी। उसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी।