शाहीन बाग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हमेशा के लिए सड़क नहीं रोक सकते प्रदर्शनकारी, दिल्ली सरकार व दिल्ली पुलिस को नोटिस
By स्वाति सिंह | Published: February 10, 2020 12:24 PM2020-02-10T12:24:18+5:302020-02-10T13:13:49+5:30
उच्चतम न्यायालय ने कहा: शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर केन्द्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किये। कोर्ट ने कहा 'शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी सड़क बंद नहीं कर सकते हैं और अन्य के लिए असुविधा पैदा नहीं कर सकते हैं।'
कोर्ट ने कहा 'लोगों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्र में ही प्रदर्शन करना होगा। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 17 फरवरी को होगी।
जस्टिस एस के कौल और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि 58 दिन से सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। विरोध करें लेकिन इसके लिए सार्वजनिक जगह का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
जस्टिस एस के कौल ने टिप्पणी की कि सड़क को प्रदर्शन के लिए जाम नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को नोटिस भेज इस मामले में एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
Shaheen Bagh protest matter in Supreme Court: Protest has been going on for a long time, how can you block a public road, observes Justice Sanjay Kishan Kaul. pic.twitter.com/91KE6SA50M
— ANI (@ANI) February 10, 2020