महिला के साथ बलात्कार कर उसे जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: August 2, 2021 18:01 IST2021-08-02T18:01:23+5:302021-08-02T18:01:23+5:30

Sentenced to life imprisonment for raping a woman and burning her alive | महिला के साथ बलात्कार कर उसे जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

महिला के साथ बलात्कार कर उसे जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

बहराइच (उत्तर प्रदेश), दो अगस्त स्थानीय अदालत ने महिला के साथ बलात्कार करने और जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने के सात साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने दोषी को सोमवार को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने बताया कि 23 दिसम्बर 2014 को देहात कोतवाली क्षेत्र निवासी एक बच्चे की मां के साथ गांव के ही बेचू उर्फ बालचंद ने घर में घुसकर बलात्कार किया और विरोध करने पर उसपर मिट्टी का तेल छिड़कर उसे जिंदा जला दिया।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एंड पाक्सो एक्ट) नितिन पांडेय ने सुनवाई के बाद सोमवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त बेचू उर्फ बालचंद को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर मुजरिम को ढाई साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उन्होंने बताया कि अभियुक्त इन दिनों जिला कारागार में बंद है।

मिश्र ने बताया कि अदालत के आदेशानुसार 60 हजार में से 40 हजार रुपए की रकम पीड़िता/मृतका के अवयस्क पुत्र के भरण-पोषण हेतु मृतका के पति को दिए जाएंगे।

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Web Title: Sentenced to life imprisonment for raping a woman and burning her alive

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