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BHOPAL: राजधानी में धारा 144 लागूः बिना परमिशन नहीं निकाल सकेंगे विजयी जुलूस, आदेश जारी

By आकाश सेन | Updated: December 2, 2023 20:01 IST

भोपाल : मध्यप्रदेश में मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। राजधानी भोपाल में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों की मतगणना शुरु होगी। इसी कड़ी में मतगणना को लेकर भोपाल जिले में धारा 144 लगा दी गई है। इस आशय का आदेश कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने जारी किया है।

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ठळक मुद्देभोपाल में धारा 144 लागू। बिना अनुमति के विजय प्रत्याशी नहीं निकाल सकेंगे जुलूस ।कलेक्टर ने आदेश किए जारी ।मतगणना को लेकर सभी तैयारी पूरी।

भोपाल: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में चंद घंटो का  ही समय शेष है ।  मतगणना के लिए प्रेक्षक मतगणना वाले क्षेत्रों में पहुंच गए है । 3 दिसंबर को अल सुबह पांच बजे अंतिम रेंडमाईजेशन के बाद प्रेक्षकों को काउंटिंग के लिए टेबिल का अलॉ़टमेंट होगा और फिर ठीक आठ बजे से विधानसभा वार अलग अलग मतों की काउंटिग शुरु होगी। लेकिन काउंटिंग स्थल के साथ ही शहर में भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए है । तो वही भोपाल जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है । क्योकिं जिले की सात विधानसभा सीटों के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होनाी है । ऐसे में विजय प्रत्याशियों को बिना अनुमति के विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई गई है । जिसको लेकर भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी है ।  

आदेश के तहत बिना परमिशन के चुनाव परिणाम के बाद विजयी जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। मतगणना स्थल के आसपास धारा 144 प्रभावशील रहेगी। 5 से अधिक लोग एक जगह खड़े नहीं रह पाएंगे। नियम का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जीत के बाद जुलूस निकालने के लिए विजयी उम्मीदवारो को अनुमित लेना पड़ेगी। विजयी जुलूस पर भी निगरानी रखी जाएगी। 

टॅग्स :मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023भोपालMadhya Pradesh
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