ट्रैफिक व्यवस्था के कारण सुबह 8:30 बजे के बाद स्कूल बसों पर बैन!, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 3, 2022 04:54 PM2022-12-03T16:54:50+5:302022-12-03T17:05:40+5:30

बेंगलुरुः ऑफिस और स्कूल के समय के ट्रैफिक को अलग-अलग करने के लिए लागू की गई है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

School buses to be banned after 8:30am to ease traffic in Bengaluru Report appointed traffic commissioner IPS, M A Saleem | ट्रैफिक व्यवस्था के कारण सुबह 8:30 बजे के बाद स्कूल बसों पर बैन!, उल्लंघन करने पर लगेगा जुर्माना, जानें पूरा मामला

उल्लंघन करने वालों को सुबह 8.30 बजे के बाद जुर्माना देना होगा।

Highlightsअधिकारी बेंगलुरु में नए नियम लागू करेंगे।सुबह 8.15 बजे के बाद स्कूलों के पास पार्क करेंगे।उल्लंघन करने वालों को सुबह 8.30 बजे के बाद जुर्माना देना होगा।

बेंगलुरुःयात्रा समय को कम करने और बेंगलुरु में यातायात को सुलभ बनाने की पहल शुरू हो रही है। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में यातायात पुलिस ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सुबह 8:30 बजे के बाद स्कूल बसों को चलाने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

नवनियुक्त ट्रैफिक कमिश्नर आईपीएस एम ए सलीम के नेतृत्व में यह पहल की गई है। यह व्यवस्था ऑफिस और स्कूल के समय के ट्रैफिक को अलग-अलग करने के लिए लागू की गई है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारी बेंगलुरु में नए नियम लागू करेंगे और सुबह 8.15 बजे के बाद बस स्कूलों के पास पार्क करेंगे।

यातायात आयुक्त एमए सलीम ने कहा कि "समर्पित कैरिजवे" को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा और एक "सुरक्षित मार्ग" को फिर से शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमने पहले ही स्कूल प्रबंधन को कक्षाएं जल्दी शुरू करने का निर्देश दिया है।"

माता-पिता को एक प्रवेश और एक निकास बिंदु दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने कहा कि सुबह 8.30 बजे से पहले स्कूल ट्रैफिक से पीक ऑवर ऑफिस जाने वाले ट्रैफिक को अलग करना है। स्कूल बसों को सुबह 8.15 बजे से पहले छात्रों को छोड़ना होता है। हमने पहले ही स्कूल प्रबंधनों को कक्षाएं जल्दी शुरू करने का निर्देश दिया है।

Web Title: School buses to be banned after 8:30am to ease traffic in Bengaluru Report appointed traffic commissioner IPS, M A Saleem

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