सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों को मांगा, कल सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को उपस्थित रहने को कहा

By रुस्तम राणा | Published: February 19, 2024 05:01 PM2024-02-19T17:01:12+5:302024-02-19T17:21:11+5:30

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पंजाब के एक न्यायिक अधिकारी को मंगलवार दोपहर 2 बजे मतपत्र प्रस्तुत करना होगा।

SC seeks Chandigarh polls ballot papers tomorrow, asks returning officer to be present | सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों को मांगा, कल सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को उपस्थित रहने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों को मांगा, कल सुनवाई के दौरान रिटर्निंग अधिकारी को उपस्थित रहने को कहा

Highlightsसुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों की मांग कीSC के आदेश के अनुसार, पंजाब के एक न्यायिक अधिकारी को मंगलवार दोपहर 2 बजे मतपत्र प्रस्तुत करना होगाशीर्ष अदालत के निर्देश पर मसीह सोमवार की सुनवाई में भी शामिल हुए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों की मांग की, जिसमें पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा कथित तौर पर धांधली की गई थी, जो शीर्ष अदालत के निर्देशों पर दिन की सुनवाई में शामिल हुए थे, और उन्हें मंगलवार को भी पेश होने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पंजाब के एक न्यायिक अधिकारी को मंगलवार दोपहर 2 बजे मतपत्र प्रस्तुत करना होगा।

कोर्ट ने कहा, 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) अनिल मसीह पर 'चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए' और चुनाव कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मतपत्रों की मांग की गई। शीर्ष अदालत के निर्देश पर मसीह सोमवार की सुनवाई में भी शामिल हुए।

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने कहा कि यह 'स्पष्ट' है कि आरओ ने 'मतपत्रों को विरूपित कर दिया।' सीजेआई ने सदन के एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए पूछा, “यह बहुत गंभीर मामला है। आप कैमरे में क्यों देख रहे थे और मतपत्र पर निशान क्यों लगा रहे थे?“ मसीह ने जवाब दिया, “कागज़ पहले ही ख़राब हो चुके थे और मैं केवल उन पर निशान लगा रहा था। वहाँ इतने सारे कैमरे थे कि मैं बस उन्हें ही देख रहा था।'' 

यह कहते हुए कि यह 'स्पष्ट' है कि मसीह ने मतपत्रों पर 'X' चिह्न लगाया है, CJI ने फिर पूछा कि क्या मसीह ने 'X' चिह्न लगाया है या नहीं। आरओ ने जवाब दिया, "आठ मतपत्र थे, ताकि उन्हें बाकी के साथ मिलाया न जाए।" सुप्रीम कोर्ट में याचिका कांग्रेस के साथ पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार आप नेता कुलदीप कुमार ने दायर की है। कुमार को भाजपा के मनोज सोनकर ने हराया, जिन्होंने सोमवार की सुनवाई की पूर्व संध्या पर इस्तीफा दे दिया था। मसीह भी बीजेपी के सदस्य हैं।

Web Title: SC seeks Chandigarh polls ballot papers tomorrow, asks returning officer to be present

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