संजय राउत ने कहा, ''अजित पवार और एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी थे ईडी के मामले, लेकिन छापे तो विपक्षी नेताओं पर ही पड़ेंगे''
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: October 10, 2023 03:19 PM2023-10-10T15:19:12+5:302023-10-10T15:23:26+5:30
संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा आप विधायक अमानतुल्ला खान के परिसरों पर की गई छापेमारी को मुद्दा बनाते हुए कहा कि 2024 चुनाव तक विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसी तलाशी और छापेमारी चलती रहेगी।
मुंबई: शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान के परिसरों पर की गई छापेमारी को मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक विपक्षी नेताओं के खिलाफ ऐसी तलाशी और छापेमारी चलती रहेगी।
संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "ये कोई नई बात नहीं है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरह की तलाशी और छापेमारी 2024 तक जारी रहेगी। हमने ईडी को 10-12 लोगों की सूची भी दी है। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां केवल विपक्षी नेताओं के पास ही जाएंगी।”
इसके साथ ही शिवसेना नेता राउत ने कहा, "महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ ईडी के मामले दर्ज थे लेकिन ईडी अब उनके पास नहीं जाएगी।"
शिवाजी पार्क में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को सौंपे गए आवेदन के बारे संजय राउत ने कहा कि बीएमसी को जांच करनी चाहिए कि वे असली शिवसेना हैं या नहीं।
उन्होंने कहा, "बीएमसी कहां है? ऊपर से बैठा प्रशासन वही निर्णय लेगा, जो मुख्यमंत्री कहेंगे। अगर एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी ने बीएमसी दशहरा रैली के लिए आवेदन किया है, तो उससे पहले शिंदे गुट को खुद से पूछना चाहिए कि क्या वे असली शिवसेना हैं या नहीं।“
जहां तक ईडी के छापेमारी का सवाल है तो जांच एजेंसी आप विधायक अमानतुल्ला खान के परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत छापेमारी की है।
जांच एजेंसी ने सूत्रों को बताया कि अमानतुल्ला खान पर यह छापेमारी दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के संबंध में कई गई है, जहां आप नेता खान अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
इस छापेमारी से पूर्व भी पिछले साल सितंबर में ईडी ने अमानतुल्ला खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में कथित आपत्तिजनक सामग्री और सबूतों की बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार किया था लेकिन बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई थी।