शिअद संविधान प्रकरण : होशियारपुर की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को सम्मन जारी किया

By भाषा | Updated: October 29, 2021 21:33 IST2021-10-29T21:33:19+5:302021-10-29T21:33:19+5:30

SAD Constitution Case: Hoshiarpur court issues summons to Parkash Singh Badal | शिअद संविधान प्रकरण : होशियारपुर की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को सम्मन जारी किया

शिअद संविधान प्रकरण : होशियारपुर की अदालत ने प्रकाश सिंह बादल को सम्मन जारी किया

होशियारपुर (पंजाब), 29 अक्टूबर होशियारपुर की एक अदालत ने इस आरोप पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के शीर्ष नेता प्रकाश सिंह बादल को तलब किया कि उन्होंने शिअद को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता देने के लिए निर्वाचन आयोग में गलत हलफनामा दिया था।

होशियारपुर के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपिंदर सिंह ने बादल को सम्मन जारी कर उन्हें 28 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया।

पिछले महीने के प्रारंभ में इसी अदालत ने शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को इस मामले में अंतरिम जमानत दी थी। आरोप है कि उनकी पार्टी ने मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग को गलत हलफनामा दिया था।

सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेरा ने यह आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था कि शिअद के दो संविधान हैं, एक वह जिसे उसने गुरूद्वारा चुनाव आयोग को सौंपा था और दूसरा वह जिसे उसने राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए निर्वाचन आयोग को दिया था।

खेरा ने यह भी आरोप लगाया कि शिअद ने निर्वाचन आयोग को यह गलत हलफनामा दिया कि उसने समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षता को शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया, जबकि उसने ‘पंथिक’ पार्टी के रूप में अपनी गतिविधियां जारी रखीं एवं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में हिस्सा लिया।

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Web Title: SAD Constitution Case: Hoshiarpur court issues summons to Parkash Singh Badal

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