'1 रुपये का हर्जाना दें वरना...', 35 करोड़ का आरोप लगाने वाले कांग्रेस MLA को सचिन पायलट ने भेजा कानूनी नोटिस

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: July 22, 2020 05:22 PM2020-07-22T17:22:24+5:302020-07-22T17:22:24+5:30

राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 35 करोड़ रुपये के ऑफर का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को लीगल नोटिस भेजा है।

Sachin Pilot sent legal notice to Congress MLA alleging Rs 35 crore for '1 rupee damages otherwise' | '1 रुपये का हर्जाना दें वरना...', 35 करोड़ का आरोप लगाने वाले कांग्रेस MLA को सचिन पायलट ने भेजा कानूनी नोटिस

सचिन पायलट ने कहा है कि अगर सात दिनों में माफी नहीं मांगी तो सिविल और आपराधिक मानहानि का माला करेंगे।

Highlightsसचिन पायलट ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है।नोटिस में उन्‍होंने गिरिराज से माफी मांगने और एक रुपये की राशि देने की मांग की है।

जयपुर: कांग्रेस बागी सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा (Giriraj singh Malinga) को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में उन्‍होंने गिरिराज से माफी मांगने और एक रुपये की राशि देने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर सात दिनों में माफी नहीं मांगी तो सिविल और आपराधिक मानहानि का माला करेंगे।

पायलट ने अपने वकील के जरिए गिरिराज सिंह मलिंग से लिखित में माफी मांगने और एक रुपये की राशि देने की मांग की है। नोटिस में कहा गया है कि नोटिस जारी होने के सात दिन के अंदर प्रेस के सामने लिखित में माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान HC के निर्देश के खिलाफ SC पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष जोशी

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कांग्रेस के 19 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने की कार्यवाही को 24 जुलाई तक टाले जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचे। यहां वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने न्यायालय से कहा कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका जैसे मामलों का तत्काल उल्लेख करने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कपिल सिब्बल से कहा कि वह शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री के समक्ष राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का मामला उठाए।

इस याचिका में विधान सभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को भेजे गए अयोग्य ठहराए जाने संबंधी नोटिस को चुनौती दी गई है। अदालत ने अध्यक्ष से अयोग्यता की कार्यवाही 24 जुलाई तक टालने को कहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने वकील सुनील फर्नांडीस के जरिए दायर याचिका में कहा है कि अयोग्य ठहराए जाने की प्रक्रिया विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा है और इसलिए अदालत शुक्रवार तक इसे टालने की बात कहकर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है

 राजस्थान में जारी सियासी पर हाईकोर्ट ने सचिन पायलट गुट को 24 जुलाई तक की मोहलत दी है। हाई कोर्ट ने स्पीकर सीपी जोशी से कहा कि आप 24 जुलाई तक कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। अभी हाई कोर्ट में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या 24 जुलाई को फैसला दिया जाए। सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी, अब मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार दोपहर 12 बजे सुनवाई पूरी हुई।

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