आपराधिक मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

By शिवेंद्र राय | Published: August 20, 2022 04:28 PM2022-08-20T16:28:39+5:302022-08-20T16:31:05+5:30

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को आपराधिक मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया है। तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और पूर्व आप कार्यकर्ता सुरेंद्र शर्मा ने लगाया था।

Rouse Avenue Court acquits Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and Yogendra Yadav in defamation case | आपराधिक मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला

मानहानि के केस में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी

Highlightsआपराधिक मानहानि को मुकदमे से बरी हुए केजरीवाल, सिसोदियादिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसलाआप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को भी मिली राहत

नई दिल्लीदिल्ली सरकार द्वारा वापस ली जा चुकी नई आबकारी नीति को लेकर मुसीबतों का सामना कर रहे मुख्यमंत्री अरविंद कोजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कुछ राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को आपराधिक मानहानि के एक मामले में बरी कर दिया। वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा तीनों नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव दर्ज किए गए मानहानि मामले में मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता आनंद ने फैसला सुनाया। 

क्या था मामला

तीनों नेताओं पर मानहानि का मुकदमा वकील सुरेंद्र शर्मा ने दायर किया था। शाहदरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव और तत्कालीन आप कार्यकर्ता शर्मा ने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने 2013 में उन्हें शाहदरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का वादा किया था। इसके चलते उन्होंने अपने प्रचार के लिए इलाके में पोस्टर भी लगवा दिए थे, लेकिन बाद में 'आप' ने उनके स्थान पर किसी और टिकट दे दिया था जिससे उनकी मानहानि हुई थी।

सुरेंद्र शर्मा ने कहा था उनकी उम्मीदवारी 2013 के विधानसभा चुनाव में आखिरी समय में रद्द कर दी गई थी। कील सुरेंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज कराने के दौरान कहा था कि केजरीवाल ने 14 अक्टूबर 2013 को प्रमुख अखबारों में छपी खबरों में उनके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था।

मानहानि के मामले से बरी होना केजरीवाल और सिसोदिया के लिए राहत वाली खबर हो सकती है। बता दें कि आबकारी नीति में घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापेमारी की थी। अब कांग्रेस और भाजपा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। 

इस मामले पर मनीष सिसोदिया का कहना है कि शराब का घोटाला, करप्शन मुद्दा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी का बढ़ता कद नहीं पचा पा रही है। भाजपा अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। इसिलिए ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। सिसोदिया ने कहा है कि अगर एलजी ने दिल्ली सरकार का फैसला नहीं बदला होता तो आज हमें हर साल 10 हजार करोड़ रुपये का फायदा हो रहा होता।

Web Title: Rouse Avenue Court acquits Arvind Kejriwal, Manish Sisodia and Yogendra Yadav in defamation case

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