रॉबर्ट वाड्रा ने सीबीआई कोर्ट से विदेश यात्रा की मांगी इजाजत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2019 02:58 PM2019-05-21T14:58:05+5:302019-05-21T14:58:05+5:30
धन शोधन मामले में अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को ईडी के जवाब पर दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा देने को कहा था।
रॉबर्ट वाड्रा ने मंगलवार को सीबीआई कोर्ट से चिठ्ठी लिखकर विदेश यात्रा की इजाजत मांगी है। बीते हफ्ते दिल्ली उच्च न्यायालय ने धन शोधन से जुड़ा मुकदमा रद्द करने की रॉबर्ट वाड्रा की अर्जी की स्वीकार्यता पर हलफनामा दायर करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को और वक्त दे दिया था।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में वाड्रा से पूछताछ कर चुका है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने ईडी को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया था।
मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। अदालत ने वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को ईडी के जवाब पर दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा देने को कहा था।
ईडी की ओर से पेश हुए केन्द्र सरकार के स्थाई वकील अमित महाजन ने कहा कि संक्षिप्त हलफनामा तैयार है और उसे दायर करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। अदालत ने इससे पहले 25 मार्च को एजेंसी से कहा था कि वह वाड्रा और अरोड़ा की याचिकाओं की स्वीकार्यता पर दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करें। ईडी ने वाड्रा की अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि यह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अदालत से साक्ष्य छुपाए।