कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को दिल्ली के कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। रॉबर्ट वाड्रा को पांच लाख रुपये निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। लेकिन दिल्ली कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को देश छोड़कर बाहर जाने का आदेश नहीं दिया है। रॉबर्ट वाड्रा के साथ उसके करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इन्हें भी पांच लाख रुपये को निजी मुचलका देना है।
दिल्ली कोर्ट ने वाड्रा से कहा है कि उन्हें जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है। इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
ईडी ने किया था ये दावा
ईडी ने कहा था कि हमें रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी है। हमारे पास रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। वाड्रा सबूत मिटा सकते हैं। ईडी ने कहा कि वाड्रा पर गंभीर आर्थिक अपराध का मामला है। कोर्ट को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ईडी ने यह भी कहा कि हो सकता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जांच से बचाया जाए।
क्या है रॉबर्ट से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला
यह मामला लंदन में 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर पर 19 लाख पाउंड (ब्रिटिश पाउंड) की संपत्ति की खरीद में कथित रूप से धनशोधन से संबंधित है। यह संपत्ति कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा की है। इस जांच एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत से यह भी कहा था कि उसे लंदन में कई नयी संपत्तियों के बारे में सूचना मिली है जो वाड्रा की है। उनमें पचास और चालीस लाख ब्रिटिश पाउंड के दो घर तथा छह अन्य फ्लैट एवं अन्य संपत्तियां हैं।
सूत्रों ने बताया कि वाड्रा का बयान धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 50 (तलब, दस्तावेजजों की पेशी और गवाही से संबंधित प्राधिकारों के अधिकार) के तहत दर्ज किया जा रहा है जैसा कि पहले दो बार किया गया था। बताया जा रहा है कि वाड्रा को बीकानेर में एक भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के मामले में जयपुर में 12 फरवरी को ईडी के समक्ष पेश होना है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें मामले में एजेंसी के साथ सहयोग करने के निर्देश दिए थे।