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लुप्तप्राय पक्षियों को बचाने के लिए विद्युत तारों को भूमिगत करने के आदेश में संशोधन का अनुरोध

By भाषा | Updated: December 14, 2021 01:40 IST

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नयी दिल्ली, 13 दिसंबर उच्चतम न्यायालय से सोमवार को एक याचिका में अनुरोध किया गया कि वह लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) को बचाने में मदद करने के वास्ते विद्युत तारों को जमीन के नीचे बिछाने के लिए गुजरात और राजस्थान सरकारों को दिए गए 19 अप्रैल के अपने आदेश में संशोधन करे।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा इसका उल्लेख किए जाने के बाद प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की।

याचिका में दावा किया गया है कि इस आदेश में भारत में बिजली क्षेत्र के लिए व्यापक प्रतिकूल जटिलताएं हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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