गणतंत्र दिवस हिंसा :कर्तव्य निर्वहन में नाकाम रहने को लेकर पुलिस के खिलाफ याचिका खारिज
By भाषा | Updated: November 12, 2021 15:16 IST2021-11-12T15:16:37+5:302021-11-12T15:16:37+5:30

गणतंत्र दिवस हिंसा :कर्तव्य निर्वहन में नाकाम रहने को लेकर पुलिस के खिलाफ याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 12 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के ट्रैक्टर आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर लाल किले पर हिंसा भड़कने पर कर्तव्य निवर्हन में नाकाम रहने को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि यह मामला सुनवाई के लिए पेश किए जाने पर याचिकाकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से पिछले कुछ अवसरों पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ था।
पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए, याचिका खारिज की जाती है।’’
दिल्ली निवासी धनंजय जैन ने जनवरी में यह याचिका दायर की थी।
याचिकाकर्ता ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के बाद गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के पश्चात तत्काल प्रभाव से दिल्ली पुलिस आयुक्त को पद से हटाने की मांग की थी।
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