पर्यावरण कानून के उल्लंघन में गुरुग्राम के एक बिल्डर पर 10.33 करोड़ रुपए के जुर्माने की सिफारिश

By भाषा | Published: December 4, 2020 05:27 PM2020-12-04T17:27:57+5:302020-12-04T17:27:57+5:30

Recommendation of penalty of Rs 10.33 crore on a builder of Gurugram in violation of environmental law | पर्यावरण कानून के उल्लंघन में गुरुग्राम के एक बिल्डर पर 10.33 करोड़ रुपए के जुर्माने की सिफारिश

पर्यावरण कानून के उल्लंघन में गुरुग्राम के एक बिल्डर पर 10.33 करोड़ रुपए के जुर्माने की सिफारिश

नयी दिल्ली,चार दिसंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित एक समिति ने गुरुग्राम में एक आवासीय परिसर में हरित क्षेत्र में निर्माण करके पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने पर एक बिल्डर के खिलाफ 10.33 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की शुक्रवार को सिफारिश की।

तीन सदस्यीय समिति ने गुरुग्राम के एंबियंस लगून अपार्टमेंट्स और एंबियंस आइलैंड का निरीक्षण किया और पाया कि आवासीय कॉलोनी की जमीन पर अवैध तरीके से वाणिज्यिक परिसर बनाया गया है साथ ही पर्यावरण मंजूरी का उल्लंघन किया गया है।

समिति ने कहा कि लगून अपार्टमेंट्स में अवैध तरीके से निर्मित वाणिज्यिक परिसर को तत्काल ढहाया जाए और हरित क्षेत्र विकसित किया जाए।

समिति ने कहा कि गणना के अनुसार परियोजना के अनुपात में कुल पर्यावरणीय जुर्माने की रकम 10.33 करोड़ रुपए है।

समिति ने यह भी कहा कि सरकार परियोजना की कुल लागत 138 करोड़ रुपए का 10 प्रतिशत जुर्माना तत्काल प्रभाव से लगा सकती है।

एनजीटी की इस समित में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय,केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के प्रतिनिधि शामिल थे।

इससे पहले एनजीटी एंबियंस डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर गुरुग्राम में एंबियंस लगून अपार्टमेंट बनाने के लिए 68.51 लाख का अंतरिक्त जुर्माना लगा चुकी है।

पीठ ने कहा कि जिस राशि का आकलन किया गया है वह याचिकाकर्ताओं को मिलने वाली पारिस्थितिकी सेवा के नुकसान की भरपाई नहीं करता।

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Web Title: Recommendation of penalty of Rs 10.33 crore on a builder of Gurugram in violation of environmental law

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