शारदा चिटफंड: कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे राजीव कुमार, सीबीआई नोटिस को खारिज करने की मांग की

By भाषा | Published: May 30, 2019 01:06 PM2019-05-30T13:06:40+5:302019-05-30T13:07:46+5:30

उच्चतम न्यायालय ने कई करोड़ के चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की अविध बढ़ाने की कुमार की याचिका पिछले हफ्ते खारिज कर दी थी।

Rajeev Kumar moves a petition in Calcutta High Court seeking CBI notices | शारदा चिटफंड: कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे राजीव कुमार, सीबीआई नोटिस को खारिज करने की मांग की

सीबीआई ने कुमार को मामले में सहयोग के लिए उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा था।

सीआईडी के एडीजी राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख कर शारदा चिट फंड जांच मामले में उनके खिलाफ जारी सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की मांग की। राजीव कुमार पर इस मामले की जांच में तथ्यों को कथित तौर पर दबाने का आरोप है।

सीबीआई ने कुमार को मामले में सहयोग के लिए उसके समक्ष पेश होने का नोटिस भेजा था। न्यायमूर्ति प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने कुमार के वकील को अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दायर करने और मामले को सुनवाई के लिए दोपहर दो बजे सामने रखने की छुट्टी दी।

इससे पहले कुमार के वकील ने उच्च न्यायालय की अवकाश पीठ का रुख कर याचिका दायर करने के लिए छुट्टी देने की प्रार्थना की। राज्य सरकार ने हाल ही में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को बहाल किया था जिन्हें चुनाव आयोग ने सातवें चरण से पहले सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक के पद से हटा दिया था।




उच्चतम न्यायालय ने कई करोड़ के चिट फंड घोटाला मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण की अविध बढ़ाने की कुमार की याचिका पिछले हफ्ते खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने कहा था कि कुमार मामले में राहत पाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय या यहां की निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। 

Web Title: Rajeev Kumar moves a petition in Calcutta High Court seeking CBI notices

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