BSP विधायकों का कांग्रेस में विलय: बीजेपी और मायावती को झटका, राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
By रामदीप मिश्रा | Published: August 24, 2020 11:28 AM2020-08-24T11:28:57+5:302020-08-24T11:28:57+5:30
बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस साल मार्च में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी, जिसे 24 जुलाई को खारिज कर दिया गया था।
जयपुरः भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक मदन दिलावर और बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की ओर से दायर छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राजस्थान उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई की है और याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष से निर्णय लेने को कहा गया है। न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने याचिका खारिज की।
याचिकाकर्ताओं ने बीएसपी के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी थी और विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित आदेश के अमल पर रोक लगाने की मांग की थी। कांग्रेस के साथ जाने वाले विधायकों में संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेड़िया , लखन मीणा, जोगेंद्र अवाना और राजेंद्र गुढ़ा शामिल हैं।
इन सभी छह विधायकों ने वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव बसपा के चुनाव चिन्ह पर लड़ा और जीता था लेकिन सितंबर 2019 में ये पाला बदलकर कांग्रेस के साथ चले गए। विधायकों ने 16 सितंबर 2019 को विलय के बाबत एक आवेदन दाखिल किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने 18 सितंबर को आदेश जारी किया था।
Single judge bench of Rajasthan High Court dismisses petitions of Bahujan Samaj Party (BSP) & BJP leader Madan Dilawar against the merger of 6 BSP MLAs into Congress in the state; asks the Assembly Speaker to take a decision on the matter. pic.twitter.com/Z6Bq5voDHb
— ANI (@ANI) August 24, 2020
बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने इस साल मार्च में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी, जिसे 24 जुलाई को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, दिलावर ने फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। इसी तरह, बीएसपी ने भी अलग से याचिका दायर कर विलय को चुनौती दी थी।