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राजस्थान: गहलोत मंत्रिमंडल की बैठक, संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने का मार्ग प्रशस्त

By भाषा | Updated: December 15, 2021 17:57 IST

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जयपुर, 15 दिसंबर राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई निर्णय किए गए, जिनमें संविदा नियुक्ति के लिए नियम बनाने व चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितीकरण के लिए नीति के प्रारूप का अनुमोदन शामिल है।

बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं व कार्यक्रमों की क्रियान्वयन के उद्देश्य से एक निश्चित अवधि के लिए रखे जाने वाले कार्मिकों की संविदा नियुक्ति के लिए 'राजस्थान कांट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2021' बनाने का अनुमोदन किया है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय से 'श्रमबल' की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऐसे कार्मिकों को संविदा पर नियुक्त करने के नियम बनाये जाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

वहीं, मंत्रिमंडल ने चारागाह भूमि पर बसी सघन आबादी के नियमितिकरण के लिए प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। चारागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन व्यापक जनहित में ही अन्य राजकीय भूमि की अनुपलब्धता होने पर किया जाएगा। नीति के तहत चारागाह भूमि पर कम से कम 30 वर्ष से घर बनाकर रह रहे परिवारों में से प्रति परिवार को अधिकतम 100 वर्ग मीटर का पट्टा दिया जाएगा। आयकरदाता व्यक्ति को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा।

इस नीति से चारागाह भूमि पर बसे निर्धन परिवारों को पट्टा मिल सकेगा। राज्य में 1500 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य में 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार तथा मैसर्स अदाणी रिन्यूबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड की हिस्सेदारी की संयुक्त उद्यम कंपनी को जैसलमेर के भीमसर एवं माधोपुरा, सदरासर गांव में 1324.14 हेक्टेयर तथा बाटयाडू व नेडान गांव में 276.86 हेक्टेयर राजकीय भूमि सशर्त कीमत के साथ आवंटित करने की मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त करीब 30 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए केरालियां गांव में 64.38 हेक्टेयर राजकीय भूमि को पट्टे पर सशर्त कीमत के साथ आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। बैठक में राज्य में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान 'इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी-2021' को मंजूरी दी गई।

इसी तरह, राजस्थान फाइनेंशियल सर्विसेज डिलीवरी लि. का गठन करने समेत अन्य फैसले भी किये गए।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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