हेट स्पीच मामले में पटना की कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अदालत ने दी जमानत रद्द करने की चेतावनी

By एस पी सिन्हा | Updated: April 12, 2023 17:01 IST2023-04-12T16:56:24+5:302023-04-12T17:01:03+5:30

हेट स्पीच मामले में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा सुनवाई पर पेश नहीं होने के बाद चेतावनी जारी की गई है, जिसके मुताबिक अगर राहुल गांधी 25 अप्रैल की सुनवाई पर पेश नहीं हुए तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा।

Rahul Gandhi did not appear in Patna court in hate speech case, court warned to cancel bail | हेट स्पीच मामले में पटना की कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अदालत ने दी जमानत रद्द करने की चेतावनी

हेट स्पीच मामले में पटना की कोर्ट में पेश नहीं हुए राहुल गांधी, अदालत ने दी जमानत रद्द करने की चेतावनी

Highlightsमानहानि केस में पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को जारी की चेतावनी पटना कोर्ट में तारीख होना के बावजूद नहीं आयेराहुल गांधी , वकील ने पेशी के लिए मांगी अगली तारीखकोर्ट ने कहा कि 25 अप्रैल को पेश नहीं हुए राहुल गांधी तो रद्द हो जाएगा बेल-बांड

पटना: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड के पूर्व लोकसभा सांसद राहुल गांधी को आज पटना के कोर्ट में पेश होना था लेकिन वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने मामले में अगली तारीख की मांग की है। वहीं विवाद में विरोधी पक्ष यानी सुशील मोदी की वकील प्रिया गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को सशरीर पेश होने का हुक्म दिया था। लेकिन बावजूद कोर्ट के आदेश के राहुल गांधी पटना की कोर्ट में पेश नहीं हुए।

इसके बाद कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई है। वहीं कोर्ट में पेश नहीं होने को लेकर अदालत ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर 25 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी सशरीर पेश नहीं हुए तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा।

इससे पहले कोर्ट ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था। बता दें कि राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी जनसभा में मोदी नाम वाले लोगों को निशाना साधते हुए मोदी सरनेम को लेकर टिपण्णी की थी। इसी को लेकर भाजपा नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

पिछली सुनवाई में राहुल को कोर्ट ने 12 अप्रैल को उपस्थित होने कहा था लेकिन वे पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में नहीं आए। जिसे लेकर कोर्ट ने राहुल गांधी को सख्त निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर अगली सुनवाई में राहुल गांधी सशरीर पेश नहीं होते हैं तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा। बुधवार को कोर्ट में राहुल गांधी की उपस्थिति की संभावना को देखते हुए कोर्ट परिसर में काफी गहमागहमी देखने को मिली।

Web Title: Rahul Gandhi did not appear in Patna court in hate speech case, court warned to cancel bail

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