पंजाब केंद्र के नये कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए फिर संशोधन विधेयक पारित करेगा

By भाषा | Updated: February 2, 2021 21:49 IST2021-02-02T21:49:50+5:302021-02-02T21:49:50+5:30

Punjab will again pass amendment bill to neutralize the new agricultural laws of the Center. | पंजाब केंद्र के नये कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए फिर संशोधन विधेयक पारित करेगा

पंजाब केंद्र के नये कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के लिए फिर संशोधन विधेयक पारित करेगा

चंडीगढ़, दो फरवरी केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने वाले राज्य संशोधन विधेयक को पंजाब के राज्यपाल वी पी सिंह बदनौर द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास भेजने से इनकार करने के बाद राज्य सरकार इन केंद्रीय कानूनों के संबंध में फिर एक संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करेगी।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘‘ हम फिर विधेयक लायेंगे क्योंकि संविधान व्यवस्था देता है कि यदि विधेयक विधानसभा से दो बार पारित कर दिये जाते हैं तो राज्यपाल को उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना ही होता है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ राज्यपाल को विधेयकों को अपने पास नहीं रखना चाहिए। राज्य को संविधान के अनुच्छेद 254 (।।) के तहत कानूनों में संशोधन करने का अधिकार है। ’’

अमरिंदर सिंह ने पहले कृषि कानूनों एवं किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर आगे का रास्ता तय करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलायी थी।

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Web Title: Punjab will again pass amendment bill to neutralize the new agricultural laws of the Center.

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